झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 के सफल, स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर जिला प्रशासन प्रतिबद्ध

aaryawart duniya
0

 




जिले के 22 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में शामिल होंगे कुल 11,385 अभ्यर्थी


कदाचार पर रहेगी सख्त निगरानी, विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति


झारखंड अधिविध परिषद राँची द्वारा 1 नवंबर रविवार को जिले में आयोजित होने वाली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।

22 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में होगी परीक्षा

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 जिले के कुल 22 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) के कुल 8,512 अभ्यर्थी तथा द्वितीय पाली में प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) के कुल 2,873 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इस प्रकार जिले में कुल 11,385 अभ्यर्थियों के परीक्षा में सम्मिलित होने की संभावना है।

दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति

परीक्षा के सुचारू संचालन, विधि-व्यवस्था संधारण एवं कदाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले में 44 स्टैटिक दंडाधिकारी, 12 गश्ती दंडाधिकारी एवं 03 उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। साहिबगंज जिले के लिए अपर समाहर्ता श्री विजय कुमार को वरीय नोडल पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री नयन कुमार को नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।

24 घंटे सक्रिय रहेगा जिला नियंत्रण कक्ष

परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या, सूचना अथवा विधि-व्यवस्था से संबंधित स्थिति से त्वरित रूप से निपटने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा।

जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर- 06436-356485 तथा मोबाइल नंबर- 9631155933 एवं 9006963963 है।

परीक्षा केंद्रों पर प्रतिबंधित सामग्रियों के प्रवेश पर रोक

परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, एयरफोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर, पेजर, डिजिटल डायरी सहित अन्य संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त पुस्तक, नोटबुक, लॉगबुक, बैग, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों को भी परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 

जिला प्रशासन झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित करने वाले किसी भी प्रयास पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्रों के बाहर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा का अनुपालन किया जाएगा। जिला प्रशासन साहिबगंज सभी अभ्यर्थियों से अपील करता है कि वे परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त परीक्षा के सफल संचालन में सहयोग करें।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!